Advance Income Tax Deadline: 15 जून से पहले ये कर दाता भर दें टैक्स, वरना भरना पड़ेगा जुर्माना; जानें ऑनलाइन प्रोसेस
आयकर विभाग द्वारा 15 जून 2025 को एडवांस टैक्स भरने की पहली डेडलाइन तय की गई है। जो भी व्यक्ति या संस्था इस दायरे में आते हैं, उन्हें इस तिथि तक अपना एडवांस टैक्स भुगतान करना जरूरी है। यह उन टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी प्रक्रिया है जिनकी अनुमानित टैक्स लायबिलिटी एक वित्तीय वर्ष में ₹10,000 या उससे अधिक होती है।
आइए जानते हैं एडवांस टैक्स से जुड़ी अहम जानकारी जैसे कि कौन इसके दायरे में आता है, इसे कैसे कैलकुलेट करें, ऑनलाइन भुगतान का तरीका और कौन सी गलतियों से बचना जरूरी है।
क्या है एडवांस टैक्स?
एडवांस टैक्स आयकर का वह रूप है जिसे टैक्सपेयर्स साल के अंत में एकमुश्त भरने की बजाय पूरे वित्तीय वर्ष में चरणबद्ध तरीके से किस्तों में अदा करते हैं। यह सिस्टम सरकार को समय-समय पर राजस्व उपलब्ध कराने में मदद करता है और टैक्सपेयर्स के लिए भी यह सहूलियत देता है कि उन्हें एक ही बार में भारी रकम चुकाने की ज़रूरत न पड़े।
कौन-कौन आते हैं एडवांस ट Read more...