राजस्थान में राजस्व अदालतों के सरकारी वकीलों की फीस तीन गुना तक बढ़ी, 1 सितंबर से लागू होंगे नए नियम, जानिए पूरा मामला
मुंबई, 23 अगस्त, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। राजस्थान सरकार ने राजस्व अदालतों में पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों की रिटेनरशिप फीस में बड़ा इजाफा किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद राजस्व विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। नई दरें 1 सितंबर से लागू होंगी। सरकार के इस फैसले से रेवेन्यू बोर्ड से लेकर निचली अदालतों तक काम करने वाले वकीलों को सीधा फायदा मिलेगा। नई व्यवस्था में वकीलों को न केवल पैरवी की बढ़ी हुई फीस दी जाएगी, बल्कि मुकदमे से जुड़े कागज तैयार करने और अन्य जरूरी खर्चों के लिए भी अतिरिक्त राशि मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, अब टाइपिंग के हर पेज पर 25 रुपए और फोटोकॉपी पर 2 रुपए मिलेंगे। इसी तरह जवाबदावा और ड्राफ्टिंग पर 700 रुपए तय किए गए हैं। इसके अलावा स्टेशनरी, फाइल कवर, टैग, अधिवक्ता कल्याण कोष और सत्यापन शुल्क जैसी मदों में भी बढ़ोतरी की गई है। रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में काम करने वाले स्टेट एडवोकेट को अब हर महीने 11,250 रुपए मिलेंगे, जबकि एडिशनल स्टेट एडवोकेट को 10,200 रुपए और Read more...